#भारत का संविधान

 भारत का संविधान – महत्वपूर्ण विशेषताएँ और तथ्य | 

Meta Description: भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जानें इसकी प्रमुख विशेषताएँ, मौलिक अधिकार और महत्व सरल हिंदी में। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी।



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परिचय


भारत का संविधान (Constitution of India) न केवल हमारे देश का सर्वोच्च कानून है बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा भी है। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।


गठन


संविधान सभा की पहली बैठक: 9 दिसंबर 1946


अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद


ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष: डॉ. भीमराव अंबेडकर


संविधान लागू: 26 जनवरी 1950



विशेषताएँ


1. लंबा और विस्तृत संविधान – विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान।



2. संघीय ढांचा (Federal System) – केंद्र + राज्य सरकारें।



3. धर्मनिरपेक्षता (Secularism) – सभी धर्मों को समान दर्जा।



4. न्यायपालिका की स्वतंत्रता – सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट स्वतंत्र हैं।



5. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) – नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार।



6. निर्देशात्मक सिद्धांत (Directive Principles) – राज्य की नीतियों के लिए मार्गदर्शन।



7. संशोधन प्रक्रिया (Amendments) – संविधान समय के साथ बदला जा सकता है।




महत्व


संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है।


निष्कर्ष


भारत का संविधान केवल एक दस्तावेज़ नहीं बल्कि लोकतंत्र का आधार है, जो नागरिकों और सरकार दोनों को दिशा दिखाता है।


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